Ratlam: Imprisonment in the battle of Ratlam supremacy

Ratlam: Imprisonment in the battle of Ratlam supremacy
रतलाम कोर्ट ने एक बहुप्रतिक्षित केस पर फैसला देते हुवे दो ग्रुप के लोगो को 6 साल व 7 साल का कारावास की सजा सुनाई । रतलाम के अम्बर ग्रुप व भदौरिया ग्रुप के बीच लगभग एक दशक के भीतर हुवे विवाद गोलीबारी सहित मारपीट मामले में शनिवार रतलाम कोर्ट में फैसला आया ।
यह था मामला
रतलाम वर्चस्व की लडाई में कारावास
रतलाम अम्बर-भदौरिया ग्रुप
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फैसला 7 व 6 साल की सजा
रतलाम के जूनियर इंस्टयूट रेलवे स्टेशन के समिप शिखा बार में दो पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर गोलीबारी मारपीट हुई थी तभी से मामला रतलाम कोर्ट में था। इसी मामले में आज शनिवार को कोर्ट ने फैसला दिया जीसमें न्यायाधीश ने भदौरिया ग्रुप के 4 अपराधियों को 7 साल एवं अम्बर ग्रुप के अपराधियों को 6 साल की सजा सुनाई है।
6 माह पूर्व केस की सुनवाई हो चुकी थी उसके पश्चात जब आज रतलाम कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनो पक्षों की और से आरोपियों के पहुचने के बाद एहतियात बतौर कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था।

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इसमें भाजपा के वरिष्ठ पार्षद व वर्तमान में समिति प्रभारी भगतसिंह पिता सुरेशसिंह भदौरिया निवासी सैलाना यार्ड, शरद पिता रमेशचन्द्र मीणा निवासी नयागाव रतलाम रितेशनााि पिता वीरेन्द्रनाथ निवासी 80 फीट रोड रतलाम को 7 साल की सजा हुइ है।
वही दूसरे पक्ष में मयंक जाट पिता दौलतराम जाट निवासी अखंडआश्रम सेलाना बस स्टेण्ड रतलाम , योगेन्द्र सिंह पिता लोचन सिंह तोमर निवासी आनंद विहार रतलाम, किशोर सिह पिता मनोहर सिंह चौहान शक्ति नगर रतलाम अमित पिता सुरेन्द्र जायसवाल निवासी फ्रीगंज रोड रतलाम, ऋषि पिता विजेन्द्र सिंह निवासी फ्रीगंज रोड रतलाम विश्वकांत भारद्वाराज निवासी इंद्रानगर एवं भूपेश पिता जगदीश नेगी निवासी महेश नगर को 6 साल की सजा सुनाई ।
शाम 5 बजे तक दोनो ही ग्रुप के लोग कोर्ट परिसर में खडे नजर आये सबसे चेहरे के भाव बता रहेे थे कि जो कुछ हुआ अच्छी नही था।
पुलिस वाहन आरोपियों शाम 4ः20 जेल के लिये ले जाया गया।
इसके पूर्व आरोपियों का मेडिकल चेकअप किया जावेगा।
